हाईकोर्ट की टिप्पणी, नाबालिग आरोपी भी अग्रिम जमानत का हकदार

punjabkesari.in Wednesday, Dec 30, 2020 - 06:15 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि नाबालिग आरोपी को भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का अधिकार है। नाबालिग आरोपियों के लिए विशेष प्रावधान है, केवल इसलिए सेशन कोर्ट से जमानत की मांग का अधिकार नहीं छिनता।  

बता दें कि पंजाब के फाजिल्का निवासी एक नाबालिग याची ने हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने बताया कि सेशन जज ने यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी कि सेशन कोर्ट को नाबालिग की जमानत याचिका सुनने का अधिकार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सेशन कोर्ट को नाबालिग की अग्रिम जमानत याचिका सुनने से रोके।

हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग की तरह नाबालिग आरोपी को भी सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने का अधिकार है। सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल करने से रोकना सांविधानिक अधिकार का हनन होगा। ऐसे में सेशन जज का फैसला सही नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग आरोपियों की जमानत को लेकर अलग से एक्ट है और विशेष प्रावधान है, केवल इस वजह से उसे सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को जमानत दे दी।


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vinod kumar

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