चैक बाऊंस मामले में व्यक्ति को एक साल की कैद
punjabkesari.in Monday, Oct 07, 2019 - 12:49 PM (IST)
सफीदों (पंकेस) : चैक बाऊंस होने के एक मामले मे सफीदों के प्रथम श्रेणी ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सरवप्रीत की अदालत ने सफीदों मंडी की फर्म जैन सैल्स कार्पोरेशन के मालिक सतीश जैन द्वारा दायर मामले में सुनवाई के बाद उपमंडल सफीदों के गांव छापर के संदीप को एक साल की कैद व चैक बाऊंस होने के कारण शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए चैक राशि के बराबर मुआवजा का भुगतान करने की सजा सुनाई है।
इस आशय के आदेश में अदालत ने यह भी कहा है कि शिकायतकत्र्ता किसी भी पक्ष द्वारा इस अदालत के फैसले के विरुद्ध दायर की गई अपील या रिवीजन, यदि कोई है तो उसके फैसले के बाद ही दोषी की तरफ देय राशि की वसूली कर सकेगा।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने संदीप की तरफ रोकड़ में 17.88 लाख की देनदारी दिखाई थी जिसका कथित रूप से जारी चैक बैंक में लगाया तो वह बाऊंस हो गया जबकि संदीप का अदालत में कहना था कि शिकायतकर्ता ने उसके चैक का दुरुपयोग किया है।
अदालत ने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि बचाव पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया कि शिकायतकर्ता ने किस दुश्मनी के कारण उसके चैक का दुरुपयोग किया। अक्तूबर 2015 में उसने अदालत में नैगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंट्स एक्ट के तहत यह शिकायत दर्ज करवाई थी।
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