रिक्त हुई बड़ौदा विधानसभा सीट पर 6 माह में उपचुनाव कानूनन अनिवार्य : हेमंत

punjabkesari.in Tuesday, Apr 14, 2020 - 07:00 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): मौजूदा 14वीं हरियाणा विधानसभा के सदस्य एवं सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा हलके से कांग्रेस पार्टी के विधायक कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद अब 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा की सदस्य संख्या 1 घटकर 89 हो गई है जबकि कांग्रेसी विधायकों की संख्या भी 31 से घटकर 30 हो गई है। बहरहाल, इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि सर्वप्रथम हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिवंगत कृष्ण हुड्डा की बड़ौदा विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 150 के तहत राज्य विधानसभा में मौजूदा विधायक की मृत्यु, त्यागपत्र एवं उनका निर्वाचन रद्द होने अथवा उसके अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई सीट पर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव करवाया जाता है। धारा 151 ए के अनुसार ऐसा उपचुनाव करवाने की समय सीमा रिक्त घोषित की गई विधानसभा सीट के 6 माह के भीतर होती है।

हेमंत ने बताया कि अगर रिक्त हुई विधानसभा सीट की शेष अवधि एक वर्ष से कम हो तो उपचुनाव नहीं करवाया जाता है। यही नहीं अगर कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे मौजूदा कोरोना वायरस महामारी) में अगर 6 माह की अवधि में चुनाव करवाना संभव न हो तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से उपचुनाव करवाने के समय को आगे भी टाल सकता है। बहरहाल, अगर परिस्थितियां जल्द सामान्य जो जाती हैं तो अक्तूबर, 2020 के दूसरे सप्ताह से पहले बड़ौदा उपचुनाव करवाया जा सकता है।

इसी बीच एक रोचक तथ्य सांझा करते हुए हेमंत ने बताया कि बहुत कम प्रदेशवासियों को यह पता होगा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंद्र सिंह हुड्डा जो फरवरी, 2000 विधानसभा चुनावों से लेकर आज तक लगातार 5 बार रोहतक जिले की घड़ी-सांपला किलोई (2009 से पहले किलोई) विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं, उन्हें इसी सीट से 2 बार पराजय का भी सामना करना पड़ा है। 


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Shivam

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