पंचकूला हिंसा मामले में HC ने हरियाणा सरकार से पूछा- 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन?

punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2019 - 01:08 PM (IST)

पंचकूलाः डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की विशेष अदालत द्वारा 25 अगस्त 2017 को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में दाखिल एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई। इस दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के समक्ष सवाल रखा कि जिन 40 लोगों की उन दंगों में जान गई है उशका जिम्मेदार कौन है।  


कोर्ट ने कहा कि  तीन दिनों तक पंचकूला को समर्थकों द्वारा बंधक बनाया गया और फिर हिंसा होते ही गोली चला दी गई। इसमें 40 लोगों की जान गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि पूरे प्रदेश में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा इस पर ढाई दिन की सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा।



जस्टिस जैन ने कहा कि अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन उन तीन दिनों में यह समर्थक किस मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे, सरकार को यह पता था। इसके बावजूद साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआई अदालत द्वारा 25 अगस्त 2017 को डेरा मुखी को दोषी करार देने के बाद तीन दिनों तक पूरे पंचकूला को डेरा समर्थकों ने बंधक बनाए रखा। बाद में पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमे 40 लोगों की जान चली गई। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उनके परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। इसके बाद पंचकूला सहित पूरे हरियाणा में हुए दंगों से नुकसान की भरपाई कौन करेगा हाईकोर्ट में इसको लेकर बहस आरंभ हुई।

जस्टिस राजीव शर्मा, जस्टिस आरके जैन एवं जस्टिस एजी मसीह की फुल बेंच ने साफ कर दिया है कि अब इस केस को और लंबा नहीं खींचा जाएगा। कोर्ट के सहयोगी वकील सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता को हाईकोर्ट ने कहा कि वह डेढ़ दिन में अपनी दलीलें पूरी करें। वहीं हरियाणा सरकार और डेरे को पक्ष रखने के लिए आधा-आधा दिन का समय दिया गया। मंगलवार दोपहर बाद अनुपम गुप्ता ने अपना पक्ष रखना शुरू किया और अब शुक्रवार को वह पूरा दिन अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद हरियाणा सरकार और डेरे को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।


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Isha

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