बड़ी खबर: रंजीत सिंह हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, राम रहीम को दूसरी बार उम्रकैद

punjabkesari.in Monday, Oct 18, 2021 - 04:39 PM (IST)

पंचकूला (उमंग): बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सहित पांच दोषियों को आज सजा सुना दी। सीबीआई के जज सुशील गर्ग ने राम रहीम समेत पांचों दोषियों कृष्ण, सबदिल, जसवीर, अवतार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना और बाकी चार दोषियों पर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। 19 साल बाद मृतक रंजीत सिंह के परिवार को इंसाफ मिला। रंजीत की 2002 में गोली मारकर हत्या की गई थी। अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। 

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गुरमीत राम रहीम को दूसरी बार उम्रकैद की सजा मिली है। इससे पहले राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी उसे 10-10 साल की सजा हो चुकी है। राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। 

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सजा के सुनाने से पहले कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, जबकि अन्य आरोपी कृष्णलाल, अवतार, जसवीर और सबदील प्रत्यक्ष रूप से सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद सीबीआई के जज सुशील गर्ग ने सजा का ऐलान किया। सजा के ऐलान को लेकर पुलिस ने पंचकूला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। पंचकूला पुलिस द्वारा शहर में 17 नाके लगाए गए जिन पर 700 जवानों की तैनाती की गई।

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बता दें कि 8 अक्टूबर 2021 को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा बलात्कारी गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, अवतार, जसवीर और सबदील को IPC की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र रचने) के तहत दोषी करार दिया गया था। 

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2002 में हुई थी रंजीत की हत्या
रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की और पूरा मामला सीबीआई की स्पेशल अदालत में ही चला। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के पिता ने जनवरी 2003 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। सीबीआई ने इस मामले में राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2007 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए। इसके बाद 8 अक्टूबर 2021 को उन्हें दोषी करार दे दिया।

 

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Content Writer

Manisha rana

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