सचिव नगरपालिका को 25 हज़ार जुर्माना अदा करने के शो काज नोटिस की सुनवाई 1 मार्च को

punjabkesari.in Friday, Feb 19, 2021 - 01:06 PM (IST)

ऐलनाबाद (सुरेंद्र सरदाना) : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं प्रदत करने में लेटलतीफी करने पर राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने सचिव नगरपालिका को 25 हज़ार रुपए जुर्माना भरने का शो काज अर्थात कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अनेको बार नोटिस आने के वावजूद भी सचिव नगरपालिका ने  न ही आवेदक को सूचना दी और न ही आयोग को शो काज नोटिस का जवाब देना उचित समझा। इस प्रकार सचिव नगरपालिका ऐलनाबाद ने राज्य सूचना आयोग के आदेशों की भी कोई परवाह नही की । जिस के चलते राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई  ने तल्खी दिखाते हुए सचिव नगरपालिका की व्यक्तिगत रूप से उनके चंडीगढ़ स्तिथ कार्यलय में  1 मार्च को पेश होने का आदेश पारित किया है ।

काबिलेगौर है कि वर्ष 2019 में मार्किट कमेटी के नज़दीक स्तिथ शहर के एक पार्क में से दिनदिहाड़े हरे भरे मोटे वृक्षों पर आरी चलाई जा रही थी और आरी चलाने वालो की वीडियो भी  कैमरे में कैद हो गई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी जिस में आरी चलाने वाले स्पस्ट रूप से यह कह रहे थे कि यह पेड़ नगरपालिका द्वारा हमे मोल बेचे गए है। वीडियो वायरल होने पर इस कि भनक जब उपायुक्त कार्यलय सिरसा को लगी तो शेष बचे वृक्ष नगरपालिका द्वारा नगरपालिका कार्यलय में रखवा दिए गए जो आज भी मौजूद पड़े है। भ्र्ष्टाचार पर आवरण डालने के लिए सचिव नगरपालिका द्वारा थाना एलनाबाद में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मेल डाल दी गई 

इस बात की जानकारी को ले कर शहर की सामाजिक संस्था  सूचना का अधिकार जाग्रति मंच के अध्यक्ष ने जनसूचना साधिकार सचिव नगरपालिका एलनाबाद से तीन बिंदुओं की सूचनाएं मांगी लेकिन जनसूचना अधिकारी  सचिव नगरपालिका ने यह सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई। आवेदक ने राज्य सूचना आयोग हरियाणा की शरण ली और आयोग ने जनसूचना अधिकारी को  आवेदक द्वार मांगी सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आदेश पारित कर दिया ।सचिव नगरपालिका ने आयोग के आदेशों की भी परवाह नही की। जिस पर माननीय जय सिंह बिश्नोई ,राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा ,चंडीगढ़ ने अपनी जिमेवारी निभाने में कोताही बरतने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 20 (1) के तहत सचिव नगरपालिका को 25हज़ार रुपए भरने का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च 2020  को व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यलय चंडीगढ़ तलब किया। बेपरवाह सचिव नगरपालिका द्वारा न ही आवेदक द्वारा मांगी सूचनाए देना जरूरी समझा और न ही आयोग के आदेश की पालना करना जरूरी समझा। जिस के चलते सचिव नगरपालिका को अंतिम मौका देते हुए राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने सुनवाई के लिए 1 मार्च को अपने कार्यालय में तलब किया है।

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Content Writer

Manisha rana

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