चाइनिज डोर पर प्रशासन सख्त, धारा 144 लागू

punjabkesari.in Friday, Jan 19, 2018 - 10:48 AM (IST)

करनाल(ब्यूरो):जिलाधीश डा. आदित्य दहिया ने आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पतंग उड़ाने में प्रयोग होने वाली चाइनिज डोरी को बेचने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में इसकी पालना के लिए नगर निगम करनाल के आयुक्त, जिले की सभी नगर पालिकाओं के सचिव व सहायक लेबर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 2 माह तक रहेंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

static