संत रामपाल को राहत, दो मामलों में हिसार कोर्ट ने किया बरी

punjabkesari.in Tuesday, Aug 29, 2017 - 03:17 PM (IST)

हिसार: हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम संचालक रामपाल के खिलाफ चल रहे दो केसों में बड़ी राहत मिली है। रामपाल को हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया है। हिसार की सेंट्रल जेल नंबर-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज मुकेश कुमार ने फैसला सुनाया। संत रामपाल पर FIR नंबर 426 में सरकारी कार्य में बाधा डालने और 427 में आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज था। इन दोनों मामले में रामपाल को बरी कर दिया गया वहीं देशद्रोह अौर हत्या का केस अभी चलता रहेगा जिस पर अभी फैसला आना बाकि है। 

2014 में हुई थी हिंसा
ये मामला साल 2014 का है जब हिसार के सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी। जिसमें 6 महिलाअों की मौत हुई थी अौर मौतों का आरोप भी रामपाल अौर उसके अनुयायियों पर लगा था। इस मामले में रामपाल समेत उसके 939 समर्थकों पर केस चल रहा है। रामपाल अभी 2 केसों पर बरी हुए हैं जबकि 5 मामले अभी भी उस पर चलते रहेंगे। 

रामपाल पर दर्ज हैं ये गंभीर मामले
2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। दरअसल, रामपाल ने स्वामी दयानंद की लिखी एक किताब पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी। 2013 में एक बार फिर से आर्य समाजियों और रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प में तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। 

जानिए, कौन हैं रामपाल दास
रामपाल दास का जन्म हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील के धनाना गांव में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामपाल को हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। इसी दौरान इनकी मुलाकात स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई। रामपाल उनके शिष्य बन गए और कबीर पंथ को मानने लगे। 


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