हरियाणा के 3 किलों से थाने हटवाए सरकार : हाईकोर्ट

9/12/2018 9:21:22 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सफीदों, बल्लभगढ़ व रानिया (सिरसा के पास) के प्राचीन स्मारकों में बने 3 स्थानीय पुलिस स्टेशन को हटाया जाए, ताकि संबंधित इमारतों को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने पर विचार किया जा सके। पी.डब्ल्यू.डी. हरियाणा से रिटायर्ड एस.डी.ई. यशपाल गुलिया की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश जारी किए जाएं कि हरियाणा में बने सभी प्राचीन स्मारकों, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का सर्वे कर निरीक्षण करे। 

साथ ही इन्हें संरक्षित स्मारक के रूप में मानकर इनके संरक्षण व मुरम्मत को लेकर कदम उठाए। याची पक्ष के वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाईकोर्ट को बताया कि आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम डिपार्टमैंट, हरियाणा के डी.जी. की ओर से डा. प्रवीण कुमार के एफिडेविट के मुताबिक बल्लभगढ़ किला, सफीदों किला व रानिया किले पर स्थानीय पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। इन्हें हटाए जाने की जरूरत है, ताकि किलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने पर विचार किया जा सके व इनकी सुरक्षा एवं मुरम्मत की जा सके। 29अक्तूबर को केस की अगली सुनवाई होगी।

Rakhi Yadav