यदि याची को खतरा महसूस हो रहा है तो क्रिमिनल केसों की प्रैक्टिस छोड़ दें : हाईकोर्ट
punjabkesari.in Friday, Sep 14, 2018 - 11:43 AM (IST)
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): सिक्योरिटी कवर का वी.आई.पी. कल्चर के रूप में वर्णन करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उन लोगों की सूची पेश करने के आदेश दिए हैं, जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। एक एडवोकेट द्वारा हाईकोर्ट में की गई सुरक्षा की मांग पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर लिए गए ऐसे पुलिस कर्मियों को भी देखा गया है, जिन्हें ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस सिक्योरिटी एक प्रकार से वी.आई.पी. कल्चर बना गया है, हमने लाल बत्ती छोड़ दी है।
कोर्ट सुरक्षा प्रदान कर सकती है मगर याची को इसके लिए रकम अदा करनी पड़ेगी। अगर वकील असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वह बाऊंसर रख सकता है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल का जवाब सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि एडवोकेट्स को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। यदि याची को खतरा महसूस हो रहा है तो वह क्रिमिनल केसों की पै्रक्टिस छोड़ सिविल केस लेने शुरू कर दे। इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होगी।