यातायात नियम तोड़े तो 3 माह के लिए लाइसैंस होगा रद्दः डी.सी.

11/10/2017 1:25:11 PM

अम्बाला शहर(मुकेश):अब अगर आपने वाहन चलाते हुए यातायात नियमों की अवहेलना की तो आपका लाइसैंस 3 माह के लिए रद्द किया जा सकता है क्योंकि धुंध के चलते जिला प्रशासन ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने व हैडलाइट आदि का प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने, ट्रैफिक लाइट की उल्लंघना करने, सीमा से अधिक गति, क्षमता से अधिक भार आदि मामलों में अधिक सख्ती बरती जाएगी। सभी स्कूल संचालक व स्कूल वाहन चालक को निर्देश दिए गए हैं कि न्यायालय द्वारा स्कूल वाहनों के लिए निर्धारित मापदंड हर हाल में पूरे करें

डी.सी. शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि जिले के चारों एस.डी.एम. द्वारा स्कूल वाहनों में इन नियमों के पालन की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और कमी पाए जाने पर चालान के साथ-साथ वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा सभी टै्रक्टर-ट्रालियों, ऑटो रिक्शा, बैल और घोड़ा-गाड़ी इत्यादि पर रिफ्लैक्टर भी लगे होने चाहिए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वह यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान भी करें। 

अपने पालतू पशुओं को खुला न छोड़ें
डी.सी. ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने पालतू पशुओं को खुला न छोड़ें क्योंकि छोड़े गए पशुओं से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा डी.सी. ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अम्बाला शहर व अम्बाला सदर में जहां पर भी सड़क दुर्घटना होने की स्थिति बनी रहती है, वहां पर यातायात चिन्ह स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिशा-निर्देश के संबंध में साइन बोर्ड भी लगाएं ताकि लोगों को जाने वाली सड़कों की सही जानकारी उपलब्ध हो सके।