यातायात नियमों की अवहेलना पर लाइसेंस 3 मास के लिए होगा निलम्बित

12/12/2018 10:57:24 AM

 

अम्बाला छावनी(जतिन्द्र): जिले में वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तथा धुंध के मौसम में हैडलाइट इत्यादि का प्रयोग अवश्य करें। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यातायात नियमों की अवहेलना पर वाहन चालक का लाइसैंस 3 माह के लिए निलम्बित किया जा सकता है। विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने, ट्रैफिक लाइट की उल्लंघना करने, सीमा से अधिक गति, क्षमता से अधिक भार इत्यादि मामलों में न्यायालय के इस फैसले का अधिक सख्ती से पालन करने के लिए उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने निर्देश दिए कि अधिकारी इन्हें सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि सभी स्कूल संचालक और स्कूल वाहन चालक यह सुनिश्चित करें कि स्कूल वाहनों के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड हर हाल में पूरे हों। उन्होंने कहा कि जिले के चारों एस.डी.एम. अपने क्षेत्र में स्कूल वाहनों में इन नियमों के पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर स्कूल वाहनों की जांच करें और कमी पाए जाने पर चालान के साथ-साथ ऐसे वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी करें।

उन्होंने कहा कि धुन्ध का मौसम आरम्भ हो चुका है। सभी वाहनों पर धुंध में दूर से दिखाई देने वाली पीली लाइटें लगाने से दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसके अलावा सभी ट्रैक्टर-ट्रालियों, ऑटो रिक्शा, बैल और घोड़ा.गाड़ी इत्यादि पर रिफ्लैक्टर भी लगे होने चाहिए।

Deepak Paul