चर्चित बलात्कार कांड में एन.आर.आई. इस्हाक भट्ठी बरी

12/6/2017 12:22:08 PM

अम्बाला शहर(का.प्र):चर्चित बलात्कार कांड में अदालत में एन.आर.आई. इस्हाक भट्ठी को बरी करने के साथ ही झूठा साक्ष्य देने पर महिला को सी.आर.पी.सी. की धारा-344 के तहत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यही नहीं अदालत ने शिकायतकर्ता महिला और उसके माता-पिता पर मानहानि का आपराधिक मामला दायर करने के साथ 15 लाख रुपए बतौर मानहानि का सिविल केस भी दायर किया है। गौरतलब है कि गत 24 फरवरी को महिला पुलिस स्टेशन अम्बाला में आई.पी.सी. की धारा-376, 323, 328, 406, 506 तथा एस.सी. एस.टी. एक्ट की धारा-3 के तहत केस दर्ज करके आरोपी एन.आर.आई. इस्हाक भट्ठी को गिरफ्तार किया गया था। 

शिकायत में पीड़िता ने खुलासा किया था कि उसे विदेश भेजने के नाम पर दिल्ली में उक्त व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया व वीडियो भी बनाई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिसम्बर 2016 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ही आरोपी जेल में था। वहीं आज अदालत ने आरोपी के खिलाफ पूर्ण साक्ष्य न होने पर उसे बरी कर दिया।