RTI में सूचना की देरी के लिए अधिकारी पर लगा 15000/- रुपये का जुर्माना

9/12/2018 10:25:06 AM

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सूचना आयोग गरजता ही नही बरसता भी है। राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्रि ने धारा 20(2) आरटीआई एक्ट के तहत मुख्य प्रशासक हुड्डा को निर्देश दिए है कि वो 60 दिन में जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करे कि कैसे गुरुग्र्राम वासी हरेंद्र की दरख्वास्त 5 महीने रेवाड़ी हुड्डा कार्यालय में "गायब' रही। हरियाणा सूचना आयोग सिर्फ गुरता नही बल्कि काटता भी है।

राज्य सूचना आयुक्त चन्द्र प्रकाश ने परिवहन विभाग हरियाणा के राज्य जन सूचना अधिकारी वीरेंदर शर्मा पर हरेंद्र ढींगड़ा के तीन केसो में आरटीआई में सूचना में देरी करने की लिए 15000/- रुपये का जुर्माना लगाया जो उनकी तनख्वाह से काटकर सरकार को जाएगा।
 

Rakhi Yadav