एच.टी.ई.टी. की परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू

1/2/2019 3:26:56 PM

चरखी दादरी(पंकेस): डी.सी. अजय सिंह तोमर ने 5 व 6 जनवरी को जिले में होने वाले एच.टी.ई.टी. की परीक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लगा दी है। आदेशों के अनुसार परीक्षा के दौरान केंद्रों की 200 मीटर परिधि में लोगों के एकत्र होने और फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 5 और 6 जनवरी को जिले में कई शिक्षण संस्थानों में एच.टी.ई.टी. परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसको लेकर शिक्षा बोर्ड भिवानी सचिव ने परीक्षा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम करने का अनुरोध किया है। आदेशों में कहा गया है कि जिला में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न करवाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दृष्टिïगत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों की 200 परिधि में लोगों के एकत्र होने और फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

Deepak Paul