अधिसूचित कालोनियों में विकास कार्य शुरू करने के निर्देश

11/11/2018 10:52:13 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी नगरपालिकाओं को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित कालोनियों में विकास कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्लाट के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मंजूरी या बिल्डिंग प्लान इत्यादि के लिए सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा विकास शुल्क जमा किया गया है।
 

 उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस बारे में सम्बंधित उपायुक्तों, नगरनिगम आयुक्तों, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों और नगरपालिका के सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक एमिनिटिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूनिसिपल एरियाज (स्पैशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2016 के अंतर्गत 535 विभिन्न कालोनियों की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की थी जिससे इन कालोनियों में अब मुख्य आवश्यक सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। 

Deepak Paul