आंखों में मिर्च डालकर की थी चोरी, 5 को 7 साल की सजा
7/25/2018 8:53:02 AM
भिवानी(पंकेस): तिगड़ाना के खेतों में बने मकान मे रहने वाले एक परिवार को बंधक बनाकर उनकी आंखों में मिर्ची पाऊडर डालकर घर में लूट करने वाले 5 बदमाशों को ए.एस.जे.डी. के मित्तल की अदालत ने 7-7 साल की कैद एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव घुसकानी निवासी हाल तिगड़ाना में रह रहे संतराम ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि वह तिगड़ाना के खेतों में मकान बना कर रह रहे हैं। उसने बताया कि 7 मई 2015 को अपने परिवार के साथ मकान के बाहर चारपाई डाल कर सो रहा था। उसकी पत्नी रोशन देवी, 2 पोते अमन, सुमित घर के आंगन में सो रहे रहे थे, जबकि बड़ा बेटा विष्णु व उसकी पत्नी मकान की छत पर सोए हुए थे।
रात करीब 1 बजे 6-7 हथियारबंद लोगों ने उसके घर में घुसकर आंखों में लाल मिर्ची पाऊडर डाल दिया। चिल्लाने लगा तो थप्पड़ मुक्के मारे व 4 लोगों ने हाथ पैरों को पकड़ लिया। संतराम को बदमाशों ने चारपाई के साथ बांधकर मुंह के अंदर कपड़ा ठूंस दिया था। इतना ही नहीं परिवार के अन्य सदस्यों को कमरे में बंद कर उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। बदमाशों ने उसकी पुत्रवधू प्रोमिला से पिस्तौल के बल पर अलमारी की चाबी लेकर 21500 हजार रुपए व जेवरात ले गए।
शिकायतकर्ता पक्ष के एडवोकेट गोपीराम वशिष्ठ व एडवोकेट ललित मोहन कौशिक ने बताया कि इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने गांव तिगड़ाना निवासी जगदीप उर्फ जग्गी, तोशाम कस्बे के गांव पिंजोखरा निवासी मनदीप, विकास, मोड़ाखेड़ा हिसार निवासी अनिल व मोहनगढ़ छपरा जींद निवासी रवींद्र उर्फ विक्की को 19 जुलाई को दोषी करार दिया था। इन पांचों दोषियों को अदालत ने 7-7 साल कैद एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न किए जाने पर दोषियों को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।