स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को भी मिलेगा तोहफा

8/14/2015 10:43:11 PM

चंडीगढ़: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने आज कहा कि राज्य में आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा दोषी ठहराये गये जो कैदी अपनी सजा काट रहे हैं, उन्हें सरकार ने विशेष छूट देने की स्वीकृति दी है।  
 
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि दस साल या इससे अधिक की सजा वाले कैदियों की सजा में 60 दिन की रियायत दी जायेगी जबकि पांच साल या इससे अधिक लेकिन दस वर्ष से कम सजा प्राप्त कैदियों को 45 दिन की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार दो वर्ष या इससे अधिक और पांच वर्ष से कम की सजा वाले कैदियों की सजा में 30 दिन की रियायत दी जायेगी। जिन दोषियों को दो वर्ष से कम की सजा मुकर्रर की गयी है, उन्हें 15 दिन की छूट दी जायेगी।  
 
उन्होंने बताया कि यह रियायत उन दोषियों को नहीं दी जायेगी जो इसकी घोषणा के दिन जमानत पर हैं। उन्होंने बताया कि उपयुक्त नियमों के अनुसार उन कैदियों को भी छूट दी जायेगी जो हरियाणा के आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा दोषी ठहराये गये हैं लेकिन राज्य के बाहर की जेलों में सजा काट रहे हैं।  यह रियायत कई गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत सजा काट रहे कैदियों पर लागू नहीं होगा।