पंचकूला हिंसा में घायल कैदी मामले में सुपरिंटैंडैंट बोले- उचित इलाज मुहैया करवाया जा रहा

10/21/2017 4:26:06 PM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): 25 अगस्त को गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा में पेट में गोली लगने से घायल हुए पानीपत के श्याम सिंह नामक कैदी की इलाज में कौताही बरतने के आरोपों वाली याचिका पर सैंट्रल जेल अम्बाला के सुपरिंटैंडैंट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दायर किया है। सुपरिंटैंडैंट ने बताया कि कोर्ट के आदेशों पर 15 सितम्बर को कैदी श्याम सिंह को इस जेल में लाया गया था। यहां बने जेल हॉस्पिटल में मैडीकल ऑफिसर की निगरानी में वह भर्ती था और विशेषज्ञ डाक्टर्स की सलाह पर उसे उचित इलाज मुहैया करवाया गया। 

जी.एम.सी.एच. 32 में उसकी सर्जरी की गई। इसके अलावा विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों में भी उसे ले जाया गया था। सुनवाई के दौरान 16 सितम्बर से 18 अक्तूबर की जानकारी कोर्ट को मुहैया करवाई गई। वहीं याचिका के आरोपों को नकारते हुए कहा गया कि कैदी के रिश्तेदारों को उससे मिलने दिया जाता था, जब भी वह आते थे। विजिटर डिटेल को इसके पीछे आधार बनाया गया। इन्हीं तथ्यों के साथ संबंधित याचिका को खारिज किए जाने की मांग की गई है।

हाईकोर्ट ने जेल सुपरिंटैंडैंट का जवाब सुनने के बाद केस की अगली सुनवाई 24 अक्तूबर तय की है। इससे पहले दायर याचिका में श्याम सिंह ने कहा था कि उसे अम्बाला जेल सुपरिंटैंडैंट द्वारा उचित इलाज मुहैया नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से उसके इंफैकशन फैल रहा है। घटना वाले दिन वह पंचकूला में दंगे वाली जगह मौजूद था। जहां घटनाक्रम के दौरान गोली उसके पेट में लगी और वह घायल हो गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, दंगा करने, हत्या के प्रयास, तोडफ़ोड़, आगजनी, पुलिस की ड्यूटी में बाधा पहुंचाने आदि धाराओं में केस दर्ज किया था। याचिका में हरियाणा सरकार, डायरैक्टर जनरल जेल और अम्बाला जेल सुपरिंटैंडैंट को पार्टी बनाया गया है।