134 ए  के तहत निजी विद्यालय नहीं दे रहे दाखिला

5/21/2019 9:44:18 AM

होडल(ब्यूरो): 134 ए के तहत बच्चों के दाखिला में आ  रही परेशनियों को लेकर मौलिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों व खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उक्त पत्र मेें 134 ए के संदर्भ में आय प्रमाण पत्र व अन्य बिंदुओं पर संशय के समाधान के बारे में लिखा गया है। निजी विद्यालय संचालकों द्वारा 134 ए के तहत बच्चों को दाखिला नहीं दिए जाने और आमदनी प्रमाण पत्र व अन्य कई शर्तें थोपकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

वहीं मौलिक शिक्षा निदेशक ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 134 ए के तहत दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी के परिवार की अधिकतम आय दो लाख रुपए तक तय की गई है। जो शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दाखिलों के लिए भी मान्य होगी। निजी स्कूल संचालक जहां उक्त नियम के तहत दाखिला देने से पहले अभिभावकों से शपथ पत्र ले रहे हैं और आय प्रमाण पत्र बोगस होने की बात कहकर छात्रों को परेशान कर रहे हैं।

वहीं पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के अधिकृ अधिकारी द्वारा जारी किया गया दो लाख राशी का आय प्रमाण पत्र इसके लिए मान्य होगा। पत्र में स्पष्ट किया है कि 134 ए के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को अगले वर्ष किसी भी प्रकार की टैस्ट प्रक्रिया में शामिल नहीं होना पड़ेगा। यह दाखिला स्कूल की उच्चतम कक्षा तक के लिए मान्य होगा। विद्यार्थी कम्पटीशन फीस, डवलपमैंट, मैंनटेनेंश,एनूअल फीस या अन्य किसी भी  प्रकार की फीस देने के लिए बाध्य नहीं होगा। 

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