आयुक्त ने प्रदेश सरकार से मांगे 200 करोड़

punjabkesari.in Wednesday, Aug 21, 2019 - 11:30 AM (IST)

फरीदाबाद: खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा नगर निगम को हाईकोर्ट ने एक और झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि वह 23 सितंबर से पहले ठेकेदारों के 68 करोड़ का भुगतान करे। अगर नगर निगम पैसे देने में नाकाम रहता है तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कंगाल नगर निगम के पास पैसे नहीं है। जिस वजह से शहर के विकास कार्य लगभग रूक गए हैं। ठेकेदारों की बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऊपर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक केस के संबंध में नगर निगम को आदेश मिले हैं कि वह नगर निगम के ठेकेदारों की बकाया 68 करोड़ रूपये का भुगतान तीन महीने के अंदर करें नहीं तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी।

इस आदेश से घबराई निगम आयुक्त अनीता यादव ने सरकार को लेटर लिख कर तकरीबन 200 करोड़ रूपये की राशि मांगी है जिससे ठेकेदारों की पेमेंट हो जाए और रूके कार्यों को भी शुरू करवा दिया जाए। ठेकेदारों की भुगतान साल 2016 की बकाया है। ये भुगतान नगर निगम को 23 सितंबर से पहले करनी है। गिरिराज ने बताया कि कोर्ट ने नगर निगम को आदेश की कॉपी 24 जून को भेजी। इस डेट से तीन महीने के अंदर नगर निगम को 68 करोड़ रूपये की भुगतान करना है।

यानी की 23 सितंबर से पहले भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक नगर निगम आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने ठेकेदारों के साथ बैठक भी नहीं की है कि भुगतान कैसे करनी है। अगर 23 सितंबर तक भुगतान नहीं की गई तो ये कोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी।नगर निगम आयुक्त अनीता यादव ने कहा कि नगर निगम के जनरल फंड में इतने पैसे नहीं है कि भुगतान हो जाए। इसलिए सरकार को पत्र लिख कर लगभग 200 करोड़ रूपये मांगे है ताकि ठेकेदारों की भुगतान जल्द से जल्द की जा सके।


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Isha

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