पहली से आधा हो जाएगा बिजली बिल
9/26/2018 11:54:20 AM
फरीदाबाद(सुधीर राघव): हरियाणा सरकार ने राज्य में 1 अक्तूबर 2018 से बिजली की दरें लगभग आधी कर दी हैं, लेकिन इसका लाभ उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा जिन पर बिजली बिल बकाया है। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून 2018 तक के अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है वे दरों में कमी का लाभ लेने से वंचित रहेंगे।
यह बात मंगलवार को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता पीके चौहान ने पंजाब केसरी से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद समेत पूरे प्रदेश में बिजली की दरों में सस्ती होने के बारे में सभी निगम के सीएमडी शत्रूजीत ने सभी जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को परिपत्र जारी कर दिए हैं। इसमें प्रदेश में 1 अक्तूबर से कम रेट पर बिजली मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं पर बिल लंबित है उन्हें सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के दौरान बिजली के रेट घटाने का एलान किया था, उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली ही नहीं, किस्तों पर भी चुका सकते हैं।
वहीं चेयरमैन शत्रुजीत कपूर की ओर से अधीक्षण अभियंताओं को भेजे गए परिपत्र में नए स्लैब की जानकारी दी गई है। विपक्षी नेता और उपभोक्ताओं का मानना है कि चुनावों से पहले खट्टर सरकार का यह निर्णय चुनावी स्टंट साबित होगा। बिल भरने पर दोबारा से जुड़ेंगे कटे हुए बिजली कनेक्शन: बिजली निगम ने बकाया बिल भरने पर उन उपभोक्ताओं को दोबारा से बिजली चालू करने की सुविधा दी है, जिनके पूर्व में बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैैं। अधीक्षण अभियंता पीके चौहान के अनुसार जो उपभोक्ता किसी कारणवश बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए, वे बिजली बिल जुर्माना माफी योजना के तहत सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर बकायादारों की सूची से अपना नाम कटवा सकते हैं।
नए सिरे से हो सकेगी बिलों की गणना
सूत्रों की माने तो जुर्माना माफी योजना अपनाने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह अधिकृत लोड के अनुसार दोबारा बिल की गणना करने काप्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह अधिकृत लोड, ग्रामीण गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह और शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह अधिकृत लोड पर बिल गणना की जा सकेगी।