स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों में खान पान सामग्री बेच सकेंगे वेंडर

9/26/2018 11:52:24 AM

फरीदाबाद(ब्यूरो): अब ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़, न्यूटाऊन और पलवल स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में वेंडर खानपान की सामग्री बेच सकेंगे। पहले यह गैरकानूनी था और दोषी पाए जाने पर छह माह की सजा होती थी। रेल मंत्रालय ने 18 सितंबर को सभी जोन को अधिकार दे दिया है कि वे स्टॉल मालिकों को ट्रेन में सामान बेचने की अनुमति दे सकते हैं। इस फैसले से रेलवे एक्ट की धारा 144 की पकड़ ढीली होगी, लेकिन आय बढ़ेगी और निजामुद्दीन से फरीदाबाद, पलवल और मथुरा के बीच अवैध वेंडरों पर शिकंजा कसेगा।

 रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ ) ऑपरेटिंग और कामर्शियल विभाग की इसे रोकने की जिम्मेदारी होती है। समय-समय पर विजिलेंस और स्पेशल टीमें भी छापामारी करती रहीं, लेकिन अवैध वेंडरों पर अंकुश नहीं लग सका। आखिर रेलवे ने सीमित आजादी देते हुए प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में खानपान की सामग्री बेचने की अनुमति दे दी। इसके लिए स्टॉल मालिक को अलग से लाइसेंस लेना होगा। 

किस-किस ट्रेन में सामान बेचने की अनुमति होगी, इस संबंध में दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। अधिकृत वेंडर ट्रेन में घूम-घूम कर सामान बेच सकेंगे। स्टेशन पर फू ड प्लाजा, रिफ्रे शमेंट और अन्य खानपान की स्थायी यूनिटों को इसका लाभ मिलेगा। 

Deepak Paul