जिसके पास है आधार कार्ड, उसकी होगी रजिस्ट्री

11/6/2017 3:44:28 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो):हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजीकरण (आधार नंबर का उपयोग) नियम, 2017 अधिसूचित किया है जो उप-रजिस्ट्रार और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के सभी कार्यालयों में लागू होंगे, जैसा कि पंजीकरण महानिरीक्षक, हरियाणा द्वारा अधिसूचित किया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 32ए में वर्णित जानकारी एकत्र करने की वैध विधि के रूप में निष्पादकों की सहमति आधारित आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में किया जाएगा जो प्रणाली को नागरिकों के अनुकूल बनाने और बेनामी तथा धोखाधड़ी से किए गए लेन-देन की पहचान करने और उसे रोकने में पर्याप्त रूप से योगदान देगा।

दस्तावेज के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को अपनी पहचान और उसके प्रमाणीकरण की स्थापना के उद्देश्य के लिए अपना आधार नंबर और अन्य विवरण प्रदान करना होगा। आवेदक, जिसने आधार के तहत अपना नाम दर्ज नहीं किया है और जो आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार नंबर प्राप्त करने का हकदार है, को आधार नंबर प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन के लिए  आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदक आधार कार्ड के लिए नामांकन हेतु www.uidai.gov.in  पर उपलब्ध किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि आधार प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक के लिए आधार नामांकन हेतु राज्य में जिला के रजिस्ट्रार को इसके लिए विशेष रूप से नामित पंजीकरण कार्यालय और अन्य कार्यालयों में आधार नामांकन सुविधाएं स्थापित करनी होंगी। आधार नामांकन के लिए आवेदक www.uidai.gov.in पर उपलब्ध नामित कार्यालय में ऐसी नामांकन सुविधा से संपर्क कर सकते हैं। यह केंद्र आधार अद्यतन (बायोमीट्रिक और जनसांख्यिकीय) सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। आवेदक जिन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है और उन्हें आधार नंबर नहीं मिला है, उन्हें डीड के पंजीकरण के समय आधार नामांकन स्लिप पर मुद्रित 28 अंकों की आधार नामांकन आई.डी. प्रदान करनी होगी।