महिला कुकर्मी को 10 साल की कैद

11/5/2015 7:09:56 PM

फरीदाबाद, (रजत) : शहर में रहने वाली एक युवती को बहाने से जयपुर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक रूप से कुकर्म करने के आरोप में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की अदालत ने एक महिला को दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। युवती का अपहरण करने का प्रयास करने के आरोप में महिला के एक साथी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।

अदालत में पेश मामले के मुताबिक गांव प्रतापगढ़ में रहने वाली 19 वर्षीया युवती ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह प्राइवेट दसवीं की पढ़ाई कर रही है। परीक्षा देने पर उसकी कंपार्टमेंट आई थी। पिछले दिनों वह कुछ दिन रहने के इरादे से रेवाड़ी में अपनी बहन के घर गई थी। वहां उसकी मुलाकात बहन के पड़ोस में रहने वाली मीना उर्फ मोना से हो गई। वह उसे दसवीं पास करवाने का झांसा देने लगी। उसी दौरान एक दिन वह कागजात लेने के लिए मीना के यहां प्रतापगढ़ पहुंची। रात घर में सोते समय मीना रात भर उसके साथ अश्लील हरकते करती रही। लोकलाज के डर से उसने किसी को नहीं कहा। अगले दिन वह मीना के साथ रेवाड़ी चली गई। 
बाद में मीना फार्म भरवाने की बात कह कर उसे जयपुर ले गई। जहां उसने एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में मीना हर रोज रात को उसके साथ अश्लील हरकतें और अप्राकृतिक कुकर्म करती थी। दर्द होने पर वह उसे नशीली दवाइयां खिला देती थी। मीना उसे दिन भर होटल के कमरे में बंद कर खुद गायब रहती थी। उस कमरे में 27 दिन रखने के बाद उसे रेवाड़ी एक चाय की दुकान पर छोड़ कर फरार हो गई। कुछ दिनों बाद वह यहां प्रतापगढ़ आ गई। 23 जनवरी 2015 को वह घर के पास उपले थाप रही थी। तभी मीना अपने साथी मुखत्यार के साथ बाइक पर सवार होकर वहां पहुंच गई। मीना ने उसका अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे बाइक पर बैठा लिया। तभी उसकी भाभी वहां पहुंच गई। शोर मचाने पर लोगों ने मीना व मुखत्यार को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। 
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मीना को दस साल की कैद और 36 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि मुखत्यार को पांच साल कैद और दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।