चैक बाऊंस मामले में 1 साल की कैद

9/8/2019 5:06:02 PM

फतेहाबाद, (मदान) : चैक बाऊंस के एक मामले की सुनवाई के दौरान साहब सिंह नामक व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी को दोगुनी राशि फर्म को देने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि उक्त साहब सिंह ने मैसर्ज चन्न कृषि वक्र्स से 2 लाख रुपए घरेलू जरूरत के लिए उधार लिए थे जिसकी एवज में आरोपी द्वारा फर्म के नाम चैक दिया गया।

राशि समय पर न देने पर फर्म द्वारा इस चैक को बैंक में लगाया गया तो चैक बाऊंस हो गए। जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान साहब सिंह को दोषी मानते हुए जहां एक साल कारावास की सजा सुनाई, वहीं फर्म को दोगुनी राशि 4 लाख रुपए का मुआवजा भी देने के आदेश दिए।

Shivam