मां-बेटों को 3-3 साल की कैद, फर्जी वसीयत तैयार कर नाम करवाई थी जमीन

5/13/2017 2:23:55 PM

फतेहाबाद(मदान):फर्जी वसीयत तैयार कर 13 कनाल 4 मरले जमीन में से मृतक के हिस्से की जमीन को धोखाधड़ी से नाम करवाने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 2 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए आरोपी मां-बेटे है जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने 3-3 साल की कैद की सजा काटने के आदेश दिए। सजा के अलावा दोनों दोषियों पर 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई हैं। गौरतलब है कि इस संदर्भ में मृतक दुला सिंह के पुत्र महेंद्र कुमार की शिकायत पर अगस्त 2013 में भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 120बी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ये था मामला
मृतक दुला सिंह जो कि सरकारी विभाग में कर्मचारी नियुक्त थे और इनकी मृत्यु वर्ष 1991 में हुई थी। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि दोषी कमला देवी उसके 2 बेटों संगत राम, मंगत राम ने उसके पिता दुला सिंह के 13 कनाल 4 मरले जमीन के चौथे हिस्से की फर्जी वसीयत तैयार कर कमला देवी के नाम करवा ली। उक्त दोषियों ने दुला सिंह ने फर्जी हस्ताक्षर कर वसीयत लिखी और जमीन अपने नाम करवा ली।शिकायतकर्त्ता महेंद्र को इस बात का पता वर्ष 2007 में चला कि उसके पिता के हिस्से की जमीन को कमला देवी ने अपने नाम पर करवा लिया है। जब जांच की तो पता चला कि उक्त दोषी इस मामले में संलिप्त है और इस केस में हैरानीजनक बात यह रही कि दोषियों ने दुला सिंह के वसीयतनामा में पंजाबी में हस्ताक्षर किए हुए थे जबकि दुला सिंह उर्दू में हस्ताक्षर करता था।

दोषियों पर जुर्माना भी ठोका
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिए महिला कमला देवी व संगत राम, मंगत को सजा के अलावा  जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। अदालत के आदेशानुसार उक्त तीनों दोषियों को 6 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।