दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

10/25/2017 1:13:43 PM

गुडग़ांव: नाबालिका से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय की एक अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को 10 साल की कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न होने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

मामले की पैरवी कर रही स्वयंसेवी संस्था फरिश्ते ग्रुप की कानूनी सलाहकार डा. अंजू रावत नेगी अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 की 21 जून को बसई रोड स्थित भवानी एन्कलेव के एक निवासी ने सेक्टर-10 पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ पड़ोस में ही रहने वाले मुकेश नामक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया है और पुत्री को इस मामले की किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। 

पुलिस ने मुकेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित भादंस की धारा 450 व 506 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो गवाह व साक्ष्य पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हुए और अदालत ने उसे पास्को एक्ट व धारा 450 के तहत 10-10 साल की कैद व 30-30 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 के तहत दो साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।