ग्रेप उल्लंघन पर ठोंका 25 लाख का जुर्माना

11/28/2021 7:18:45 PM


गुडग़ांव (संजय): शहर में दिवाली बाद से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन व ग्रेप नियमों का उल्लंघन जारी है। शनिवार देर रात को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम बड़ी कार्रवाई की गई। गस्त पर निकली टीम को शनिवार रात सेक्टर-103 में एक साइट पर चोरी छुपे निर्माण करता पाया गया। जबकि निर्माण कार्यो पर पहले से ही पाबंदी है। नियमों के उल्लंघन पर टीम ने साइट पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इसके अलावा शनिवार को ही टीम ने रेलवे रोड पर डीजी सेट (जनरेटर) चलता पाए जाने पर उसे बंद कराकर संचालक पर 10 हजार का जुर्माना ठोंक दिया है। 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सेक्टर-103 में  एक बिल्डर की दौलताबाद व टीकमपुर साइट पर रात के समय चोरी-छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा था। विभाग की टीम शनिवार रात जब गश्त करती हुई इलाके में पहुंची तो करीब साढ़े 12 बजे टीम ने साइट पर निर्माण कार्य होता पाया। रात को लाइट लगाकर श्रमिक साइट पर निर्माण कार्य कर रहे थे। रोक के आदेशों का पता होने के बाद भी धड़ल्ले से साइट पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। टीम ने वहां मौके पर ही काम को रुकवाया व बिल्डर पर 25 लाख रुपये बतौर जुर्माना लगाया है। अधिकारियों की मानें तो किसी भी हाल में उल्लंघन करने वालों को बादज्र्ञस्त नही किया जाएगा। लंबे समय से शहर की हवा खराब है इसे सुधारने को लेकर कड़े नियम लगाए गए है। बताया गया है कि उल्लंघन करने वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाही की जा रही है। डीसी डा. यश गर्ग ने बताया वे स्थिति पर स्वंय नजर रख रहे है। इसके अलावा संबंधित विभागों की रिपोर्ट तलब कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहे है। 
इससे पूर्व भी हुआ 24 लाख का जुर्माना 
अधिकारियों की मानें तो इससे पूर्व मानेसर में 14 लाख जबकि गुडग़ांव के एक साइट पर 10 लाख का जुर्माना किया गया था। बताया गया है कि ग्रेप नियमों के उल्लंघन ये कार्रवाई पंचायत अधिकारी, एमसीजी, पीडब्ल्ूडी, एचएसआईआईडीसी, जीएमडीए, टीडीपी, स्वास्थ्य विभाग, जिला पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जा रही है। जब तक स्थिति नियंत्रण में नही आती प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी।    
ग्रेप के तहत लगाई गई पाबंदियां
1- सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय 17 नवंबर तक बंद।  
2- सडक़ों से 30 प्रतिशत दैनिक वाहनों में कटौती के आदेश।  
3- दैनिक रूप से निजी व सरकारी दफ्तरों में वर्कफ्राम की पहल।  
4- प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने वाहनों होगें जब्त। 
5- स्टोन क्रेशर, हॉट मिक्स प्लांट सहित अन्य गतिविधियां बंद।
6- सडक़ोंं की मैनुअल साफ सफाई बंद, मशीनों से काम।
7-आदेशों की अवहेलना पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही होगी। 
8- तहसीलदारों व पटवारी को पराली पर नजर रखने की जिम्मेदारी। 
9- स्कूलों पर डीईओ की नजर 17 नवम्बर तक निजी व सरकारी स्कूल बंद। 
10- पंचायतें, एमसीजी, पीडब्ल्ूडी, एचएसआईआईडीसी, स्वास्थ्य, जीएमडीए की जबावदेही।    
वर्जन-
‘‘प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगातार ग्रेप नियमों की अवहेलना करने वालों पर निगरानी की जा रही है। शनिवार रात को एक साइट पर 25 लाख जबकि दूसरी साइट पर डीजी सेट चलाने पर 10 हजार का जुर्माना किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक विभिन्न संस्थानों पर लाखों रूपए जुर्माना लगाया गया है।’’ कुलदीप सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी गुडग़ांव 
 

Content Editor

Gaurav Tiwari