चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 3 माह की कैद

10/29/2021 8:54:51 PM


गुडग़ांव, : चैक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्टे्रट पुनीत लिम्भा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को 3 माह की सजा सुनाई है और आरोपी को आदेश दिए हैं कि वह चैक बाउंस की 3 लाख 74 हजार धनराशि व 26 हजार रुपए जुर्माने के रुप में पीड़ित को अदा करे। पीड़ित के अधिवक्ताओं अरुण शर्मा व अंकुर शर्मा ने बताया कि जिले के गांव टीकली के चंद्रपाल ने गांव के ही अपने पड़ोसी महेश से 3 लाख 74 हजार रुपए वर्ष 2014 में अपनी निजी जरुरत के लिए उधार लिए थे और जल्दी ही वापिस करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसने उधार ली हुई धनराशि वापिस नहीं की। फिर उनका आपस में समझौता हुआ, जिसके तहत चंद्रपाल ने महेश को 3 लाख 74 हजार रुपए का चैक वर्ष 2017 की 12 मई को दे दिया था। जब महेश ने अपने बैंक खाते में चैक डाला तो वह बाउंस हो गया। जिस पर महेश ने आरोपी चंद्रपाल को 6 जून को लीगल नोटिस दिया, लेकिन फिर भी चंद्रपाल ने कोई ध्यान नहीं दिया। 3 जुलाई को पीड़ित ने अदालत में चैक बाउंस की शिकायत दायर की। अदालत में सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश कराए, उनसे चैक बाउंस का आरोप सिद्ध होते हुए अदालत ने चंद्रपाल को 3 माह की कैद व उधार ली हुई धनराशि के साथ 26 हजार रुपए जुर्माने के साथ लौटाने का फैसला सुनाया है। 
 

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Gaurav Tiwari