नियम 134ए के तहत 40 स्कूलों ने एक भी छात्र को नहीं दिया है दाखिला

punjabkesari.in Monday, Jan 17, 2022 - 09:45 PM (IST)

गुड़गांव ब्यूरो : नियम 134ए के तहत निजी स्कूल पात्र छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं दे रहे हैं। अभी तक मात्र 196 छात्रों को ही निजी स्कूलों में दाखिला मिल सका है। पात्र छात्रों के अभिभावक स्कूलों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटते-काटते परेशान हो गए हैं। शिक्षा निदेशालय दाखिले को लेकर बार-बार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता रहा है, लेकिन निजी स्कूल संचालकों पर इन दिशा-निर्देशों का कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है।

अब शिक्षा निदेशालय ने जिले के शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो निजी स्कूल छात्रों का दाखिला नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाए ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही भी की जा सके। गुडग़ांव में ऐसे करीब 40 निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने छात्रों को अपने यहां दाखिला नहीं दिया है। इन स्कूल संचालकों का कहना है कि दाखिला प्रक्रिया को लेकर मामला पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अभिभावकों ने भी दाखिले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। इन दोनों याचिकाओं पर आगामी 28 फरवरी को सुनवाई होनी है। निजी स्कूल संचालकों का मानना है कि उनके पक्ष में ही निर्णय आएगा या फिर उच्च न्यायालय जो आदेश देता है, उसके अनुसार ही निजी स्कूल कार्य करेंगे। गुडग़ांव खंड में बड़ी संख्या में निजी स्कूल हैं, लेकिन उन्होंने इस नियम के तहत निर्धन वर्ग के छात्रों को दाखिला नहीं दिया है। शिक्षा विभाग इन निजी स्कूलों पर दाखिले के लिए दबाव भी बनाता आ रहा है, लेकिन बच्चों के दाखिले होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 
 


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Content Editor

Gaurav Tiwari

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