डबल मर्डर एवं सामूहिक दुष्कर्म में आरोपित 6 युवा बरी

4/10/2024 8:21:01 PM

तावडू ब्यूरो: खंड के ग्राम डिंगरहेड़ी के बहु चर्चित प्रकरण डबल मर्डर एवं सामुहिक दुष्कर्म 25 अगस्त 2016 के मामले ने आखिर में उस कहावत को चरितार्थ किया है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आखिर में सीबीआई कोर्ट पंचकूला ने डिंगरहेड़ी प्रकरण में आरोपित चले आ रहे मोहम्मदपुर गांव के 6 युवाओं को ससम्मान बरी किया है। गांव के पूर्व सरपंच एवं सरपंच पति मुकेश यादव ने बताया कि न्यायायिक प्रक्रिया के प्रति कोई शिकायत नहीं अपितु कुछ जिद्दी पुलिस अधिकारी ममता सिंह की तानाशाही, लापरवाही एवं एक सुनियोजित षडयंत्र के अन्तर्गत प्रकरण को लेकर जमकर राजनीति की गई।

 

विदित हो कि लगभग 2017 में ही खेडकी दौला कार्यरत इन्सपैक्टर यंशवन्त यादव ने पटौदी के गांव में घटित घटना में 4 बावरियों को पकड़ा तभी प्रकरण का खुलासा हो गया। जिन्होंने डिंगरहेड़ी में घटित कांड का खुलासा किया था लेकिन उसके पश्चात भी पुलिस एवं राजनीतिज्ञों के कारण प्रकरण लम्बित चला आ रहा था। इसी प्रकरण को लेकर व आरोपितों व परिजनों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा प्रदेश प्रभारी रहे डा अनिल जैन एवं केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भेंट की जिसमें सरपंच मुकेश यादव, विधायक तेजपाल तंवर, पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज, कवंर संजय सिंह, सुनील जिन्दल, टेकचिन्द सैनी, रोहताश चेयरमैन, बाल किशन नंबरदार आदि गणमान्य व्यक्तियों ने अपना पक्ष रखा।

 

इस प्रकरण में स्वयं सीएम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने क्षेत्र में सभी प्रकार से जांच की है जहां 4 आरोपियों को इस प्रकरण में दोषी बनाया गया है। कोसों दूर तक भी इनका कोई लेना देना नहीं है। सीएम की टिप्पणी भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए कोई मान्य नहीं रखती।  सरपंच मुकेश ने बताया कि इतना तो तब है जब कि प्रकरण में बावरिया गुट का उजागर हो चुका था और उसके पश्चात 8 वर्षों तक बच्चों को कारागार में रख कर उनका भविष्य तबाह कर दिया। इस प्रकरण में एक सबसे बड़ा एक ओर रहस्य है कि भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री रहे हंसराज यादव का नाम आने पर उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। सरपंच ने बताया एक पुलिस ने उक्त सारा झूठा प्रपंच कर उन पर गाज न गिर जाए 6 युवाओं की जिंदगी को तबाह कर दिया। आखिर इनका भविष्य बरबारद करने के लिए कौन जिम्मेवार है और क्या सजा हो सकती है।
 

Content Editor

Gaurav Tiwari