दम्पति ने प्लॉट का सौदा कर लगायी 35 लाख  की चपत, केस दर्ज

3/7/2024 8:42:55 PM

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुरुग्राम के सेक्टर-40 थाना पुलिस को जेएमआईसी अनिल कुमार यादव की अदालत ने प्लॉट के नाम पर की गई 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने को लेकर केस दर्ज करने के आदेश दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी दम्पति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने जालसाजी करने व अपराधिक साजिश रखने के आरोप लगाए हैं।

 

इस मामले में चंद्रप्रकाश खंडेलवाल निवासी एचडी-22 पीतमपुरा दिल्ली ने अदालत में दायर याचिका में बताया कि अरविंद बजाज व उसकी पत्नी संगीता बजाज ने उसके साथ अपने 502 वर्ग गज के प्लॉट को बेचने के लिए सौंदा किया। जिसके बाद में पता चला कि बजाज दम्पति ने उसके साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट पर पहले से ही पांच करोड़ रुपए कर्ज लिया हुआ था। जबकि दम्पति ने खरीददार के साथ धोखाधड़ी कर ना केवल दूसरे व्यक्ति से भी सौदा कर लिया बल्कि प्लॉट पर करीब पांच करोड़ रुपए का ऋण भी लिया हुआ था। दम्पति ने 8.25 करोड़ रुपए में प्लॉट का सौदा किया और उससे बयाने के रूप में 35 लाख रुपए की पेमेंट कर दी।

 

इसके बाद तीन करोड़ पांच लाख रुपए बैंक से ऋण लेकर देने थे। लेकिन जब उसने प्लाट पर फाइनेंस कराने के लिए एचडीएफसी बैंक गया और दस्तावेज जांच कराए तो प्लॉट की एवज में पहले ही पांच करोड़ रुपए का ऋण दिखाया। यही नहीं इस संबंध में पुलिस को भी धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर पीड़ित ने अदालत में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर अदालत ने सेक्टर-40 थाना पुलिस को इस संबंध में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Gaurav Tiwari