5 करोड़ के राजस्व घोटाले को लेकर फैसला आज

12/14/2018 12:55:48 PM

गुडग़ांव: जिले की मानेसर तहसील में 5 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी घोटाले में आरोपियों द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तथा मानेसर थाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने को लेकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत में वीरवार को सुनवाई हुई।

अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। आरोपियों की ओर से कई वरिष्ठ अधिवक्ता पैरवी के लिए अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी दलीलों में शिकायतकर्ता रमेश कुमार यादव पर आरोप लगाए कि उसने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को खारिज करने तथा अदालत के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर को भी खारिज करने की मांग की, जिसका शिकायतकर्ता ने विरोध किया। शिकायतकर्ता ने अदालत में अपना केस खुद ही लड़ते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए दलील दी कि वह भारतीय सेना से सेवानिवृत हैं और समृद्धशाली परिवार से संबंध रखता है, उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। उसने एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए राजकीय राजस्व के करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है।

शिकायतकर्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति अदालत में प्रस्तुत करते हुए दलील दी कि सैक्शन 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने का अधिकार केवल उच्च न्यायालय को ही है। इसलिए बचाव पक्ष की याचिकाओं को खारिज किया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत आज शुक्रवार को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।

गौरतलब है कि 5 करोड़ रुपए राजस्व के घोटाले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने गत एक दिसंबर को मानेसर थाना पुलिस को आदेश दिए थे कि वह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करे। थाना पुलिस ने मानेसर तहसील के तत्कालीन 7 तहसीलदारों, 14 बिल्डरों सहित 30 लोगों वाटिका लिमिटेड, एस्पो डवलपर्स, मार्थन प्रमोटर्स, मेनडील डवलपर्स, बैनडेक डवलपर्स, फेमिना डवलपर्स, कैस्पर डवलपर्स, नॉर्थ स्टार अपार्टमेंट, ब्लूचिप प्रॉपर्टीज, नाइनेक्स डवलपर्स, ब्लूजेज रियलटेक, लीला लेस एसटेक, ग्रोमोर बिल्डटेक, सेरीटेम लेंट एंड हाऊसिंग (बिल्डर्स), सब रजिस्टार हरीओम अत्री, पंकज सेतिया, केएस ढाका, बलराज सिंह, ललित गुप्ता, रणविजय (रजिस्टार) व तहसील कर्मचारी अशोक कुमार, जगमाल, विकास, देवेंद्र, अशोक कुमार, सुनीता, रॉबिन, सरबजीत व अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। 2 आरोपियों देवेंद्र व सरबजीत ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं पर वीरवार को सुनवाई हुई।

Deepak Paul