छीना-झपटी के आरोपी को 5 साल की कैद

12/15/2018 2:22:52 PM

गुडग़ांव: छीना-झपटी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी अधिवक्ता अनुराग हुड्डा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सैक्टर 9ए पुलिस थाना क्षेत्र में गत वर्ष 9 अगस्त को महिला से सोने की चैन झपटने की घटना घटित हुई थी।

सैक्टर 4 के नंद कुमार नागपाल ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर की बिजली में फॉल्ट आ गया था और वह घर के बाहर अपनी पत्नी राजरानी के साथ टहल रहे थे। स्ट्रीट लाइट जल रही थी। इसी दौरान एक युवक आया और उनकी पत्नी के गले से सोने की चैन झपटकर भाग गया। चैन का एक हिस्सा उनकी पत्नी के हाथ में आ गया। उन्होंने सहायता के लिए शोर मचाया। आस-पास के लोग भी आ गए, लेकिन झपटमार भागने में कामयाब हो गया। नागपाल ने क्षेत्र की सैक्टर-4 पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर गुडग़ांव के नानू उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला।
 

Deepak Paul