गैंग रेप के दोषी को 10 साल की कैद

7/18/2019 11:28:39 AM

गुडग़ांव: शादी का झांसा देकर सामूहिक दष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रुप में व आधी राशि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के खाते में जाएगी। 

जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 की 23 अक्टूबर को यमुनानगर की एक युवती ने सैक्टर 51 स्थित महिला थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अंबाला के नवीन कुमार से उसकी जान-पहचान थी और वे गुडग़ांव के कन्हई क्षेत्र में रहकर नौकरी करते थे। नवीन ने उससे शादी करने का वायदा किया था, लेकिन वह उसे छोड़कर अंबाला चला गया। जब उसने उससे संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने कोई जबाव नहीं दिया। 

बाद में पता चला कि वह तो शादीशुदा है। कुछ दिन बाद वह फिर गुडग़ांव अपने एक दोस्त के साथ उसके घर आया और दोनों ने उससे दुष्कर्म किया तथा उसकी वीडियो भी बना डाली और धमकी दी गई कि यदि इस सब की जानकारी किसी को दी तो वीडियो वायरल कर देगा और उसके परिवार को जान से मरवा भी देगा। महिला थाना पुलिस ने नवीन के खिलाफ धारा 376डी, 406 व 376 (2) (एन) के तहत मामला दर्ज कर नवीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। 

Isha