अब 11वीं में दाखिले के लिए देना होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट

10/17/2016 5:30:22 PM

गुड़गांव (ब्यूरो): प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी दाखिलों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया है, ताकि योजनाओं के पैसों की बर्बादी पर रोक लग सके। 11वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को पहले स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट (एसएलसी) जमा करवाना होगा, जिसके बाद ही दाखिला हो सकेगा। 


विभाग ने यह निर्णय इस लिए लिया है कि 10वीं कक्षा बाद स्टूडेंट्स 11वीं कक्षा में दो-दो जगह एडमिशन ले लेते हैं, जिस कारण वे प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग की योजनाओं का गलत तथ्यों के आधार पर लाभ उठाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रदेशभर के सभी स्कूलों के लिए यह नियम अनिवार्य किया है जिसको शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू कर दिया जाएगा।

 
गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश में सीनियर सैकेंडरी स्कूलों की संख्या कम है, ऐसे में स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा के बाद 11वीं कक्षा व 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्कूलों में दाखिला लेते हैं। 11वीं कक्षा में दाखिला के लिए स्टूडेंट्स को 10वीं कक्षा का पास सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही लिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट अभी तक अनिवार्य नहीं था, जिस वजह से काफी गड़बडिय़ां सामने आ रही थी। शिक्षा निदेशालय ने सभी गवर्नमेंट और बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र ये वो 10वीं कक्षा पास करके जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट (एसएलसी) जारी करें। ताकि स्कूलों में होने वाले गलत दाखिला पर रोक लग सके। 


इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी नीलम भंडारी ने कहा कि शिक्षा निेदशालय के आदेशों के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। इसके बारे में सभी स्कूल प्राचार्यों को भी अवगत करवाया जाएगा। एसएलसी को लेकर किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत न आए, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। विभाग ने योजनाओं को सही ढंग से लागू करने एवं गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है।