हरियाणा गौवंश संरक्षण एक्ट के तहत मेवात में पहला मुकदमा दर्ज

12/1/2015 8:12:34 PM

नूंह, (दिनेश): सरकार द्वारा गौसंरक्षण को लेकर बनाए गए नए कानून के तहत जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें नूंह सीएस स्टाफ को सूचना मिली कि घासेड़ा गांव का आरोपी गाय की खाल व मांस सप्लाई करता है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपी यूनूस से गाय की तीन खाल व ताजा मांस बरामद किया। हालांकि इस दौरान आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नए एक्ट में दस साल तक सजा

सरकार द्वारा गायों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए एक्ट में कठोर सजा, भारी जुर्माना व गैर जमानती अपराध का प्रावधान हैं। हालांकि नए कानून से जहां गौकशी और तस्करी पर लगाम लगने की उम्मीदें हैं। मेवात में भी इसका असर दिखाई देगा। इस एक्ट में 3 अपराध निश्चित किए गए हैं। इसमें गायों को जिंदा या मृत अवस्था में तस्करी के लिए लाने-ले जाने में दोषी को 3 से 7 साल तक की सजा तथा 30 हजार रुपए से लेकर 70 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। गौकशी के दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा तथा 30 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना और गाय के मांस से बने उत्पाद बेचने के दोषी को 3 से 5 साल तक सजा तथा 30 से 50 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पडेगा।

बीफ प्राडक्ट की लैब में जांच
बीफ प्रोडक्ट में मौके पर गाय की पूंछ या अन्य भाग मिलने से भी जांच होती है, इसके अलावा डाक्टर से भी चेक कराया जाता हैं। यदि केवल मांस है तो उसकी जांच हैदराबाद स्थित लैब में होती हैं।

सख्ती से निपटेंगे
 सीएस स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने लोगों का आह्वान किया कि वे गौकशी व तस्करी का धंधा बिल्कुल बंद कर दें। यदि कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।