बिना प्रिस्क्रीप्शन अब खांसी की दवा नही, एडवाईजरी जारी, 37 सेंपल जांच के लिए भेजे

punjabkesari.in Tuesday, Nov 04, 2025 - 08:06 PM (IST)

गुड़गांव, ब्यूरो : एमपी, राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई जगहों पर कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बीमार लोगों के बाद जिला औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने जिले के केमिस्ट संचालकों बिना डाक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रीप्शन) के खांसी की दवाएं नही बेचने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने यह भी कहा जांच में जो भी उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके केमिस्ट शांप का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों का दावा है कफ सिरप पीने से जिले में अब तक एक भी मरीज बीमार व मौत की खबर नही है। बावजूद इसके एहतियान ड्रगिस्ट व केमिस्ट एसोसिएशन को गाइड लाइन जारी कर दिया गया है। ताकि बिना जांच व इजाजत दवा पीने से किसी को नुकसान ना हो सके।

 

रिपोर्ट के बाद एक्शन

ड्रग कन्ट्रोल अधिकारियों की मानें तो पूरे जिले से अब तक 37 से ज्यादा कोल्ड्रिप कफ सिरप के सेंपल जांच के लिए लैब भेजे जा चुके है। जांच रिपोर्ट आने के बाद केमिस्ट शाप व फर्मा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी तक सिरप को लेकर अधिकारिक रूप से कोई प्रतिबंध नही लगाया गया है।   

 

सिरप में खतरनाक रसायन

अधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक़ सिरप में 48.6 फीसदी डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। जो ज़हरीले रसायन के साथ सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। कफ़ सिरप तमिलनाडु स्थित श्रीसन फ़ार्मास्युटिकल कंपनी बनाती है। हालांकि अभी तक हरियाणा में ऐसा कोई मामला नही सामने नही आया है।

 

1300 से ज्यादा केमिस्ट शॉप

अधिकारियों की मानें तो जिले में 1300 से ज्यादा केमिस्ट शॉप है। जिनकी समय समय पर जांच कर उनके सेंपल भी जब्त किए जाते है। बीते एक दशक के दौरान दर्जनों केमिस्टशॉप को लाइसेंस दिए गए है। जबकि लापरवाही सामने आने पर  आधा दर्जन के लाइसेंस निरस्त किए गए है।

वर्जन-

'' अब कोई भी केमिस्ट संचालक बिना प्रस्क्रिप्शप के खांसी की दवा नही बेच सकेगा। इसे लेकर जिले के सभी केमिस्ट संचालकों को सर्कुलर जारी किए गए है। जो उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा।  सुरेश कुमार डीसीओ-


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Content Editor

Gaurav Tiwari

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