ओसी रद्द, तीन मंजिलें सील, एफआईआर

11/22/2021 8:24:20 PM


गुडग़ांव, (ब्यूरो) डीटीपी विभाग ने सोमवार को डीएलएफ-2 में अवैद्य निर्माण की जांच के बाद मकान का ओसी रद्द कर मकान की तीन मंजिले विभाग द्वारा सील कर दी गई। इसके अलावा निर्माण में बरती गई अनियमितता को देखते हुए मकान मालिक के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर की सिफारिश भेजी गई है।  
ज्ञात हो कि डीएलएफ फेज-2 में जसमीत सिंह टक्कर पुत्र स्व. कॅवल पाल सिंह टक्कर निवासी मकान संख्या 1601, एमजीएफ  विलाए डीएलएफ  सिटी फेज-2 के निवासी है। जिस पर टाउन व कन्ट्री प्लानिंग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। विभाग को शिकायत मिली थी कि निर्माण के दौरान स्टिल्ट एरीया में अवैध निर्माण के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र से ज्यादा निर्माण व परिवर्तन किए गए। यह न केवल ओसी नियमों का उल्लंघन है बल्कि विभाग की अनुमति बिना ही निर्माण प्रक्रिया जारी रखी गई। जबकि विभाग द्वारा डीएलएफ  फेज-2 के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इसका प्राविधान है। जिसमें ओसी के बाद भी यदि मकान मालिक बिना अनुमति निर्माण या उसके हिस्सों को परिर्वतित कर उपयोग में लाता है तो अधिनियम के तहत इस पर कानूनी कार्रवाई का प्राविधान है।

डीटीपी इन्फोर्समेंट आरएस बाठ ने बताया शिकायत के बाद मकान के सभी क्षेत्रों की जांच में लापरवाही बरती गई। इसलिए विभाग द्वारा मकान को जारी आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी ) को रद्द कर दिया गया। इतना ही नही उपयोग में लाए जा रहे मकान के तीन मंजिलों को भी मौके पर ही सील कर दिया गया। अधिनियम के उल्लंघन व जान बूझकर किए गए अवैद्य निर्माण को देखते हुए मकान मालिक के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराने की शिफारिस भेज दी गई है। बता दें कि विभाग की ओर से इन दिनों व्यापक स्तर पर आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) की जांच पड़ताल की जा रही है। विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अब तक दर्जनों मकानों में किए गए अवैद्य निर्माण को जहां सील कर दिया वही कई मकानों को जारी ओसी भी रद़्द कर दिए गए है।  अधिकारिक सूत्रों की मानें तो किसी भी हाल में मकानों में अवैद्य निर्माण व गैर कानूनी रूप से मॉडिफिकेशन नही करने दिया जाएगा। 
 

Content Editor

Gaurav Tiwari