एनसीआर में पुराने वाहन नहीं चलेंगे
9/21/2021 7:50:51 PM
गुडग़ांव, (ब्यूरो): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से लगाई रोक लगाई गई है। कोटं के निदेंश को देखते हुए हरियाणा पुलिस प्रदेश के 14 एनसीआर जिलों में पुराने वाहनों को लेकर संचालन संबंधी जागरूकता अभियान चलाएगी। हांलाकि इस मामले में पहले से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई चल रही है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी के बारे में जागरूक करेगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर क्षेत्र यानी हरियाणा के 14 जिलों गुडग़ांव, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में सडक़ों पर चलने की अनुमति नहीं है।