अब प्राइवेट स्कूलों को देनी होगी सीटों की जानकारी

3/24/2019 12:42:20 PM

गुडग़ांव (ब्यूरो): नियम 134ए की दाखिला प्रक्रिया के तहत प्राइवेट स्कूलों के अपने यहां की सीटों का ब्यौरा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा और सीटों संबंधित जानकारी शिक्षा निदेशालय को भी भेजनी होगी। ऐसे में नियम के तहत विद्यार्थियों को दाखिला के लिए अभिभावकों को भी जानकारी मिल सकेगी, कि जिस प्राइवेट स्कूल में वह अपने बच्चों को दाखिला दिला रहे हैं, वहां पर कितनी सीटें खाली हैं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालक सीटों की जानकारी नहीं देता हैै तो विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।  

गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा सीटों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जाता, जिस कारण नियम 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में पूरे दाखिले नहीं हो पाते और अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए बार-बार चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा भी प्राइवेट स्कूलों को नियम 134ए के तहत दाखिला देने के आदेश दिये जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी करके अभिभावकों के चक्कर कटवाये जाते हैं।

अबकी बार विभाग द्वारा दावे किये जा रहे हैं, कि नियम के तहत विद्यार्थियों को दाखिला में परेशानी नहीं होगी। ऐसे में शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार प्राइवेट स्कूलों को खाली सीटों का ब्यौरा अपने स्कूल में ही नोटिस बोर्ड पर दर्शाना होगा। इससे स्कूल में रिक्त सीटों के बारे में अभिभावकों के समक्ष संशय की स्थिति नहीं रहेगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी शैड्यूल के अनुसार बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के छात्र प्राइवेट स्कूलों में दाखिला के लिए 28 मार्च से आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद 4 अप्रैल तक छात्र आवेदन संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और ब्लॉक मौलिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके उपरांत 5 अप्रैल को बीईओ एवं बीईईओ पात्र छात्रों की लिस्ट जारी की जाएगी औैर 7 अप्रैल को टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा ड्रा 20 अप्रैल को निकाला जाएगा, जिसके आधार पर 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दाखिले होंगे।  अगर सीटें खाली रहती हैं तो तीसरा राउंड 26 अप्रैल से शुरू होगा। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आने के उपरांत ही 11वीं कक्षा में नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।  

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