दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना

3/12/2024 7:59:55 PM

तावडू, 12 मार्च (ब्यूरो): थाना क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव की पीड़ित नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में भरतपुर (राजस्थान) क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आरोपी को नरेंद्र पाल स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नूंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कारावास की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

 

बता दें वर्ष 2021 में थाना पुन्हाना अंतर्गत के गांव में एक नाबालिक पीड़ित के साथ दुष्कर्म करने के मामलें में पीड़िता के परिजन ने पुन्हाना थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में नूंह पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबंधित धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

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Gaurav Tiwari