रेरा ने माहिरा के पांच प्रोजेक्ट को किया रद्द

punjabkesari.in Tuesday, Mar 19, 2024 - 08:58 PM (IST)

गुडगांव, (ब्यूरो): लंबे समय से आशियाने का इंतजार कर रहे माहिरा प्राजेक्ट खरीददारों की उम्मीदें  उस समय टूट गई। जबकि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी पांच रियल एस्टेट परियोजनाओं को रद्द कर दिया। बताया गया है कि प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट में रेरा अधिनियम की अनदेखी की गई जिसे देखते हुए ये फैसला किया गया।

 

 

ज्ञात हो माहिरा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पांच किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने में विफल रहा। जिस पर संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने परियोजनाओं के निरस्तीकरण कदम उठाया। प्राधिकरण रियल एस्टेट अधिनियम की धारा-7 (1) (ए), (बी) व (डी) के प्रावधानों के तहत इस प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किफायती आवास परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द किया। हरियाणा रियल एस्टेट नियम, 2017 व हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा), विनियम प्राधिकरण के आदेशों में कहा गया है।

 

 

प्राधिकरण ने धारा 7(4) (ए) के तहत निर्देश दिया कि प्रमोटर को उन परियोजनाओं के संबंध में अपनी वेबसाइट तक की पहुंचने से भी रोक दिया जाएगा। प्रमोटर का नाम इसके अलावा प्राधिकरण की वेबसाइट पर डिफॉल्टरों की सूची में निर्दिष्ट की जाएगी। आदेश यह भी दिया गया है कि परियोजनाओं के बैंक खाते रखने वाले संबंधित बैंक अगले आदेश तक परियोजनाओं के खातों को फ्रीज रखेंगे। मामले व तथ्यों पर कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड पर लाए गए विवरणों से प्राधिकरण संतुष्ट है। बताया गया है कि प्रमोटर ने जानबूझकर रेरा अधिनियम-2016 नियमों व विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जांच में पाया गया है कि प्रमोटर ने अपनी सभी पांच परियोजनाओं में निर्दोष घर खरीदारों द्वारा जमा की गई राशि को गैरकानूनी तरीके से डायवर्ट की है।

 

ये है माहिरा के पांचों प्रोजेक्ट

गुड़गांव में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की पांच किफायती आवास परियोजनाएं शुरू की गई थी। जिसमें प्रमुख रूप से माहिरा होम्स सेक्टर- 68, माहिरा होम्स सेक्टर-104, माहिरा होम्स सेक्टर-103, माहिरा होम्स सेक्टर-63 ए व माहिरा होम्स सेक्टर-95 शामिल है।

 

फरवरी में की थी जांच

ज्ञात हो कि प्राधिकरण ने पूर्व में 14 फरवरी को इन सभी पांच परियोजना स्थलों पर निर्माण प्रगति का निरीक्षण किया था। माहिरा होम प्रमोटर ने विभिन्न खातों में चूक की है। रेरा अधिनियम का संरक्षक हैं ऐसे में आवंटियों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी।

 

वर्जन-

''हमारे पास इसकी सभी पांच परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करने और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किसी व्यवहार्य विकल्प की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अरूण कुमार, अध्यक्ष रेरा गुडगांव


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Content Editor

Gaurav Tiwari

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