आरटीई के तहत घर के नजदीकी निजी स्कूल में दाखिले का नियम, पोर्टल बता रहा 10 से 20 किमी दूर का स्कूल

punjabkesari.in Wednesday, Apr 23, 2025 - 07:49 PM (IST)

गुड़गांव,  (ब्यूरो): शिक्षा का अधिकार के तहत पहले दौर की प्रवेश प्रक्रिया पूरा होने को है। दाखिला की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। समाजसेवी गुरिंदरजीत सिंह ने बताया कि वे बीईईओ ऑफिस में अपने बच्चों के दाखिले के लिए धक्के खा रहे परिजनों से मिले। उन्हें कई तरह की परेशानियों का समाना कर पड़ रहा है। लेकिन विभाग कह रहा है कि सबकुछ पोर्टल पर है।

 

 

वहीं परिजनों की शिकायत है कि ऑनलाइन दाखिला फॉर्म भरते समय उन्हें दूर के स्कूल में दाखिले के ऑपशन मिल रहे है। जो 10 से 25 किमी दूर हैं। जबकि आरटीई के तहत दाखिला के लिए घर के पास के स्कूल में आवेदन करने का नियम है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में सही परिसीमन दर्ज नहीं होने से यह स्थिति बन रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर कई बड़े स्कूलों के नाम ही नहीं है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सब कुछ जानते हुए अंजान बना हुआ है। गुरिंदरजीत सिंह ने सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल उठाते कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हों।

 

 

आरटीई में दाखिले के लिए स्कूलों के आसपास की कॉलोनियों की लोकेशन आनी चाहिए। लेकिन 10 से 25 किमी दूर की आ रही है। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। ताकि निजी स्कूलों में आरटीई में एडमिशन कम हों और सरकार को फीस प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं करना पड़े। गुरिंदरजीत सिंह ने परिजनों से कहा कि वे पहले दाखिला के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे ताकि अंतिम तिथि से पहले वे रेजिस्ट्रेशन करवा सके। अपनी परेशानी से सम्बंधित शिकायत लिखत रूप में अधिकारियों को दें। उन्होंने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए अभिभावकों की समस्या का जल्द समाधान करने और आरटीई के तहत बच्चों के दाखिले सुनिश्चित करने की मांग की।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Gaurav Tiwari

Related News

static