बेटी की गर्दन काट दी थी, कलयुगी पिता अब फांसी पर झूलेगा

12/10/2015 9:41:56 PM

नूंह,(दिनेश): करीब दो साल पहले एक कलयुगी बाप द्वारा अपनी मासूम बच्ची की हत्या करने के मामले में वीरवार को सत्र न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। मेवात में तथा मेवात की अदालत द्वारा किसी दोषी को फांसी की सजा देने का यह पहला मामला बताया जा रहा है।

अभियोजन पक्ष के सहायक वकील ताहिर हुसैन रुपडिय़ा ने बताया कि पुन्हाना खंड के मानौता गांव निवासी इकराम ने अपनी 7 वर्षीय मासूम बच्ची को छुरी से काट दिया था। इस पर पुन्हाना थाना पुलिस ने 15 फरवरी 2014 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। आरोपी ने ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। मामले की जांच आगे बढी तो पता चला कि हत्या ग्रामीणों की बजाए लडकी के पिता ने ही की। इस पर गुरुवार को जिला सत्र न्यायधीश एमएम धोंचक ने इकराम को दोषी ठहराते हुए दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस हिरासत में भोंडसी जिला जेल भेज दिया गया।

क्या था मामला
पुलिस के समक्ष दोषी इकराम द्वारा दिए गए बयान के अनुसार 15 फरवरी 2014 को उसने अपने पिता ईसब के साथ अपने घर पर एक गाय काटी थी। इसकी सूचना गांव के सरपंच खुर्शीद वगैरा ने पुलिस को दे दी थी। पुलिस दोषी के घर पर आकर गाय की कटी मुंडी और खाल काटने के औजारों को सबूत के तौर पर अपने साथ ले गई। जबकि दोषी घर में छुप गए थे। पुलिस की कार्रवाई के कारण वे बुरी तरह से बौखला व घबरा गए और उन्होंने गांव वालों को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने अपने घर के चौबारे में अपनी 7 वर्षीय बेटी साहिबा की गर्दन छुरी से काट दी। छुरी व खून से सने कपडे छुपा दिए।

गांव वालों पर लगाया आरोप
इस मामले में दोषी ने गांव वालों पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। उसने पुलिस को बयान दिया कि घटना के दिन वह अपने भाई और पिता के साथ घर पर था। नसरू ने अपने रिश्तेदारों के लिए गाय कटवाई और बढिया मीट लेने की बात पर दोषी व नसरू आदि के साथ गाली-गलौच हुई तथा मारपीट हुई। उसने आरोप लगाया कि नसरू आदि ने ही उसकी बेटी साहिबा की गर्दन काट दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में सामने आया कि लडकी के पिता ने ही अपनी बेटी की गर्दन काटी थी। गुरुवार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।