सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान किया तो भरेंगे जुर्माना

2/25/2018 2:02:35 PM

गुडग़ांव(ब्यूरो): गुडग़ांव में तंबाकू उत्पादों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से लेकर अवैध तरीके से की जा रही बिक्री को लेकर अब अभियान स्तर पर रोकथाम किया जाएगा। जिले में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर पाबंदी और इसके वितरण व्यापार आदि को नियमानुसार लागू करने को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उक्त जानकारी दी गई। बैठक में सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थान सहित सरकारी कार्यालयों में इसे पूरी सख्ती से लागू करने के उपायों पर चर्चा की गई। 

तंबाकू के उत्पादन, वितरण और व्यापार सहित इसके विज्ञापन पर कानूनी नजर रखने के लिए एक  कमेटी का भी गठन किया गया जिसमें सिविल सर्जन को सदस्य सचिव बनाया गया। अन्य सदस्यों में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय या उनके प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी, आबकारी व कराधान विभाग, नगर निगम के सिविल सर्जन, राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्या, जिला औषधि नियन्त्रक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सम्बन्ध हैल्थ फाउंडेशन के प्रतिनिधि  तथा जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी को शामिल किया गया है। सीओपीटी अधिनियम की धारा -4 सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान पर रोक लगाती है। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जिला में इस अधिनियम के तहत केवल पुलिस ही नहीं अपितु शिक्षण संस्थानों  के अध्यापकगण तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी चालान काटेंगे। देश में  हर साल 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और हरियाणा में लगभग 28000 लोग प्रति वर्ष गंभीर बीमारियों जैसे हृदयघात, फेफड़े की बीमारी, कैंसर आदि के चलते अकाल मौत का शिकार होते है। हरियाणा में हर रोज 116 से अधिक किशोर तंबाकू का सेवन करते है।