हॉल मार्किंग केंद्रों का टूल डाउन, सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय

9/24/2021 8:16:27 PM

 

गुड़गांव (ब्यूरो): देश के सभी हॉलमार्किंग केंद्रों ने 28.09.21 को 24 घंटे की टूल डाउन सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जो कि उपभोगता मामलों के मंत्रालय और बीआईएस द्वारा हॉलमार्किंग उद्योग के खिलाफ लागू की गई नीतियों के विरोध में है।

हॉलमार्किंग एक्शन कमेटी के सदस्य ने हमें बताया कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार आभूषण निर्माताओं / थोक व्यापारी के स्तर पर हॉलमार्किंग को करना आवश्यक कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माण केंद्रों के बाहर हॉलमार्किंग केंद्रों के पास काम न के बराबर रह गया है, जिससे वह बंदी की कगार पर है. निर्माता या थोक व्यापारी, जिनका अंतिम खरीदारों से कोई सीधा संपर्क नहीं है, उनके द्वारा गहने हॉलमार्क करना कैसे न्याय संगत हो सकता है। इस स्तिथि में गुणवत्ता संबंधी किसी भी समस्या के मामले में ग्राहक के पास अपनी शिकायतों के निवारण का कोई उचित विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, वह खुदरा व्यापारी एवं थोक व्यापारी के बीच में फस कर रह जायेगा.

HUID प्रक्रिया में हॉलमार्किंग केंद्रों को अभी के हॉलमार्किंग शुल्क पर काम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि HUID लागू होने के बाद केंद्रों पर अतिरिक्त मशीनरी और मानव संसाधन  बोझ आ गया है, साथ ही पोर्टल द्वारा उसकी कमियों के वजह से कार्य घंटो में लगभग दुगनी बढ़ोतरी हुई है, हमारे द्वारा लगातार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा अभी तक कोई उचित समाधान नहीं दिया गया है, परिणामस्वरूप हमारा काम करना दुश्वार होता जा रहा है.

अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के बाद कई जौहरी, सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए बेनामी हॉलमार्किंग केंद्र खोल रहे हैं। हॉलमार्किंग योजना शुरू करने का सरकार का अंतिम उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना था। हॉलमार्किंग गोल्ड वैल्यू चेन का अभिन्न अंग है और हॉलमार्किंग सेंटर ज्वैलर्स और उपभोक्ताओं के बीच थर्ड पार्टी गारंटर एजेंसी के रूप में कार्य करता है। हम मंत्रालय से इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने का अनुरोध करते हैं और आभूषण उद्योग से संबंधित किसी भी जौहरी या एजेंसी को हॉलमार्किंग केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य कमजोर हो जाएगा।

समिति ने कई बार मंत्रालय से संपर्क किया है लेकिन मंत्रालय ने ना तो हमारे पत्र का कोई जवाब दिया और ना ही मिलने का समय । साथ ही बीआईएस द्वारा हितधारकों के रूप में हमसे परामर्श किए बिना जारी किए गए नई एसओपी जारी की हैं। यह नई एसओपी हॉलमार्किंग केंद्रों द्वारा बिलकुल स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस नई  एसओपी के प्रावधानों को लागू करना केंद्रों के लिए बहुत कठिन है, जिसके परिणामस्वरूप हॉलमार्किंग केंद्र को स्थायी रूप से बंद करने पर मजबूर हो सकता है। समिति सदस्यों ने यह भी कहा कि यदि बीआईएस या मंत्रालय ने हमारी मांगों का उचित समाधान नहीं किया तो सभी हॉलमेकिंग केंद्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

Content Editor

Gaurav Tiwari