बैंक लिफ्टिंग अधिकारी बताकर राइस मिलर्स से हड़पे 1.12 करोड़

3/10/2019 2:13:05 PM

कैथल (सुखविंद्र): बैंक लिङ्क्षफ्टग अधिकारी बताकर राइस मिलर्स से बैंक लिमिट की किस्त टूटने पर ओ.टी.सी. स्कीम के तहत राशि कम करवाने के नाम पर 1 करोड़ 12 लाख व 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस ने स्वामी ग्रनेस इंडिया कैथल के डायरैक्टर जयचंद बजाज की शिकायत पर संजीव धवन, रितु धवन, रिशब धवन, दीपांकर धवन निवासी सैक्टर 12 द्वारका नई दिल्ली व सुखविन्द्र निवासी पावन प्रोडक्ट्स निवासी मायापुरी दिल्ली के खिलाफ धारा 406, 420 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयचंद बजाज ने कहा कि उसने शैलर चलाने के लिए एस.टी.आई. बैंक से लोन लिया था। 

वर्ष 2011-12 में मंदी के दौर में प्रार्थी को काफी नुक्सान उठाना पड़ा, जिस कारण उसकी बैंक की किस्त भी टूट गई थी। जिस कारण बैंक ने प्रार्थी को एन.पी.ए. में डाल दिया लेकिन प्रार्थी लोन की किस्त भरना चाहता था। इसलिए प्रार्थी ने बैंक को वन टाइम सैटलमैंट के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई होनी थी। इसी बीच प्रार्थी को अप्रैल 2016 में एक शादी समारोह में आरोपी संजीव धवन, रितु धवन व सुखविंद्र सिंह मिले। यहां तीनों आरोपियों ने प्रार्थी को बताया कि वे एस.बी.आई. बैंक में लिङ्क्षफ्टग अधिकारी बताते हुए स्वयं के पहचान पत्र भी दिखाए। 

आरोपियों ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसका ओ.टी.सी. स्कीम के तहत प्रार्थी का कम से कम पैसे में लोन क्लीयर करवा देंगे और इसके बदले उन्होंने उससे 60 लाख रुपए की मांग की। प्रार्थी बैंक का लोन भरना चाहता था, इसलिए आरोपियों की बातों में आ गया और वर्ष 2016 व 2018 के बीच आरोपियों के अलग-अलग खातों में मेरे खाते से 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद सुखविंद्र के खाते में 12.50 लाख रुपए, 2 बार आरोपियों को 30-30 लाख रुपए नकद दिए। 

आरोपी जल्द उसका काम करवाने की बात करता रहा लेकिन वर्ष 2018 में जाकर उसका ओ.टी.एस. नामंजूर हो गया। उसने आरोपियों से जब दिए गए अपने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया और दोबारा पैसे मांगे जान पर जान से मारने की धमकी दी।  सब-इंस्पैक्टर रामकुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

Shivam