श्रम विभाग के अम्बाला के सहायक निदेशक व हिसार के क्लर्क को 10-10 हजार का जुर्माना

10/15/2022 9:35:39 AM

चंडीगढ़: हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत श्रम विभाग के अम्बाला के सहायक निदेशक व हिसार के क्लर्क को 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने राज्य के अंतिम व्यक्ति के विकास हेतु भरसक प्रयास किया है। इसी के तहत 2014 में लागू किया गया हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, सरकार की महत्वाकांक्षी सेवाओं को समयबद्ध एवं संतोषजनक तरीके से जनता तक पहुंचाने में कारगर हथियार साबित हो रहा हैै।


प्रवक्ता ने बताया कि संजय कुमार ने जिला फतेहाबाद से अपनी शिकायत आयोग को भेजी। आयोग ने तत्कालीन श्रम आयुक्त, मनीराम शर्मा को नोटिस जारी किया और आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया। सुनवाई के दौरान संजय कुमार ने बोर्ड को दिए सभी आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की।

इस दौरान शिकायतकर्ता का एक आवेदन 90 दिनों तक हिसार के क्लर्क अजय के पास बिना किसी कार्रवाई के पड़ा रहा। शिकायतकर्ता के दूसरे आवेदन पर पाया गया कि क्लर्क अजय ने गलत आपत्ति लगाते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करने का प्रस्ताव अम्बाला के अपर निदेशक, सुनील नंदा को भेज दिया। अपर निदेशक ने भी बिना नियमों को देखे और बिल्कुल लापरवाह रवैया दिखाते हुए क्लर्क के बेबुनियाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस लापरवाही और नियमों का सम्मान न करने पर आयोग ने इन दोनों को नोटिस दिया। इन्हें अपनी सफाई देने व सुनवाई के लिए भी बुलाया गया।

सुनवाई के दौरान भी दोनों ही कर्मचारियों के पास उनके द्वारा की गई कोताही और अधिसूचित सेवा को देने में लापरवाही का कोई संतोषपूर्वक तर्क नहीं था। आयोग ने कहा इस प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और अजय और सुनील नंदा पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

Content Writer

Isha